मान्यवर को ज्ञात ही है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अनुसार समस्त संकल्प, कार्यालय टिप्पण, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक / अन्य प्रतिवेदन या प्रेस विज्ञप्ति, संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रशासनिक / अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागज-पत्र अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओँ में होने चाहिए | अधिनियम की वास्तविक व भावनात्मक अनुपालना में, समस्त कार्य-वितीय, प्रशासनिक, अर्ध-न्यायिक आदि-हिंदी भाषा में संपन्न किये जाने चाहिए |
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